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धोखाधड़ी के मामले में आढ़ती व उसके पुत्र पुत्री के खिलाफ व्यक्ति ने कराया मुकदमा दर्ज

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*धोखाधड़ी के मामले में आढ़ती व उसके पुत्र पुत्री के खिलाफ व्यक्ति ने कराया मुकदमा दर्ज*

 

 

 

काशीपुर। आढ़ती व उसके पुत्र और पुत्री के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों की रकम हड़पने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने पुलिस में मुकदमा कायम कराया है। लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी जाहिद हुसैन पुत्र साबिर हुसैन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह खेतीबाड़ी के कार्य के साथ जमीन खरीद फरोख्त का कार्य भी करता है। आरोप लगाया कि रामनगर रोड स्थित राम श्याम कालोनी हाल देवस्थली निवासी आढ़ती रघुनाथ अरोरा पुत्र बहादुर चन्द्र ने बीती 1 फरवरी 2021 को ग्राम बांसखेड़ा कला स्थित जमीन बेचने का सौदा एक करोड़ छत्तीस लाख रूपये में किया था। इस दौरान उसके द्वारा 50 हजार बयाने के रूप में दिये गये थे। कहा कि अब उसके द्वारा रघुनाथ अरोरा के कहने पर वाराणसी के चित्तूरपुर मेहमूर गंज दीप नगर कालोनी निवासी उनकी पुत्री मनी अरोरा पत्नी केतन अरोरा के खाते में कुल साठ लाख रूपये भेजे जा चुके हैं तथा बाकी रकम रघुनाथ अरोरा तथा उनके पुत्र विराट अरोरा को नकद दी जा चुकी है। आरोप है कि उसके द्वारा एक करोड़ छत्तीस लाख रूपये देने के बावजूद भी रघुनाथ अरोरा द्वारा बैनामा नहीं कराया गया। आरोप है कि जब उसके द्वारा जमीन की खतौनी निकलवाई गई तो पता चला कि उक्त जमीन मनी अरोरा पत्नी केतन अरोरा के नाम पर दर्ज है। जबकि रघुनाथ अरोरा ने स्वयं को भूमि का मालिक बताया था। कहा कि जब उसके द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गई तो रघुनाथ अरोरा व उसके पुत्र तथा पुत्री ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में कहा कि रघुनाथ अरोरा पर कानुपर व देहरादून में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कहा कि रघुनाथ अरोरा, मनी अरोरा व विराट अरोरा कूट रचित दस्तावेज व गैंग बनाकर लोगों की रकम हड़पते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 420, 467, 468, 471ए, 504, 506 आईपीसी के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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