Homeउत्तराखंडबैंक लूट के आरोपियों की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की

बैंक लूट के आरोपियों की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की

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काशीपुर। जिला एवं सत्र न्यायााधीश प्रेम सिंह खिमाल ने पीएनबी की शाखा से पन्द्रह लाख रूपये लूटने के तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नौ जून की दोपहर करीब तीन बजे असलहे से लैस तीन बदमाश मुरादाबाद रोड स्थित पीएनबी की शाखा में घुस आए थे। बदमाशों ने बैंक में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों को असलहों के बल पर कवर कर कैश काउंटर पर रखे 15 लाख रूपये लूट लिये थे। इसके बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए थे। बैंक की शाखा प्रबंधक प्रतिभा यादव ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की शिनाख्त की थी थी। पुलिस ने 11 जून को पट्टी तरनतारन पंजाब निवासी जुगराज सिंह, अर्शदीप सिंह, जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई रकम में से 14,105000 रूपये और असलहें बरामद हुए थे। तीनों आरोपियों की जमानत के लिए उसके अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। डीजीसी (फौजदारी) एनएस धामी ने आरोपियों को जघंय अपराधी बता उनकी जमानत का विरोध किया। दोनों जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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