प्रथम एडीजे एमएससीटी की अदालत ने इस मामले में दिया यह आदेश

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काशीपुर। प्रथम एडीजे/एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में मृत महिला के आश्रितों को 6,07,864 रूपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से करने के आदेश नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को दिए हैं। मौहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी खुशीलाल ने 19 अप्रैल 2017 को कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह जगदीशपुर कानपुर मूलवासी है। उसकी पत्नी सरला मुरादाबाद रोड स्थित एक दवा कंपनी में काम करती थी। वह 18 अप्रैल 17 को पत्नी सरला को साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा था कि ढेला के पुल के पास चालक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। इससे उसकी पत्नी साइकिल से गिरकर बस के टायर से दब गई। इससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बस मालिक अनवर कमाल और चालक अनीस अहमद को गिरफ्तार किया था। मृतका के पति खुशी लाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से 20 लाख रूपये का दुर्घटना प्रतिकर वाद दायर किया। बताया कि वह बीमार है। वह और उसके दोनों पुत्र भी सरला पर ही आश्रित थे। यह बस बीमित थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे/एमएसीटी सुबीर अहमद की अदालत ने बीमा कम्पनी के खिलाफ प्रतिकर वार स्वीकार किया। अदालत ने बीमा कम्पनी को एक माह में 6,07,864 रूपये का प्रतिकर छह प्रतिशत ब्याज समेत आदेश दिए हैं। इसमें से पचास-पचास हजार रूपये पुत्रों और शेष रूपये याची को मिलेंगे।


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