बैंक में बंधक संपत्तियों को धोखाधड़ी कर बेचने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो भाइयों के खिलाफ किया केस दर्ज
काशीपुर। बैंक में बंधक संपत्तियों को धोखाधड़ी कर बेचने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक योगेश चन्द्रा ने कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया था। कहा कि मैसर्स श्री कृष्णा विर्क्स इंडस्ट्रीज बरखेड़ा पांडे महुआखेड़ागंज के प्रोपराइटर धीरज कुमार शर्मा पुत्र नरेश कुमार ने चार अगस्त 2017 को सीसी लिमिट व टर्म लोन से 40 लाख रुपये का ऋण लिया था। धीरज कुमार के सगे भाई नीरज कुमार शर्मा की जसपुर में स्थित जमीन को बैंक में बंधक बनाया था, लेकिन नीरज कुमार शर्मा ने बैंक में बंधक सम्पत्तियों को पांच फरवरी 2020 व 31 दिसंबर 2019 को अंकुश कुमार पुत्र गजराम सिंह निवासी ग्राम सबलपुर, तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद को बेच दी। जबकि दोनों संपत्ति ऋणों के एवज में बैंक के पास बंधक है। जब बैंक के अधिकारियों ने धीरज कुमार शर्मा व नीरज कुमार शर्मा से संपर्क कर घटना का जिक्र किया तब दोनों ने धमकाया कि उन्होंने संपत्तियां बेच दी हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी धीरज कुमार व उसके भाई नीरज कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।