अदालत ने चेक बाउंस के मामले में किया जुर्माना दण्डित करने का आदेश

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अदालत ने चेक बाउंस के मामले में किया जुर्माना दण्डित करने का आदेश

 

काशीपुर। बर्फ फैक्ट्री कोर्ट रोड निवासी बीना गुप्ता पत्नी मनोहर गुप्ता ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा कि राजेश शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी आरकेपुरम, मानपुर रोड, काशीपुर उसके यहां दूध दही आदि देता था। इसी जान पहचान के कारण 2,50,000 रूपये उधार लिये थे और उधार चुकता करने बाबत वर्ष 2018 बैंक आॅफ बडौदा शाखा काशीपुर का 2,50,000/-रूपये का चैक दिया था, परन्तु अक्टूबर 2018 में चैक बाउंस हो गया जिसके बाबत नोटिस भी दिया गया और फिर रमेश पर 138 एनआई एक्ट का मुकदमा भी किया गया। मुकदमे पर सुनवाई हुई। बीना गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने बहस की। उनके द्वारा कहा गया कि अभियुक्त ने स्वयं अपने हस्ताक्षर कर चैक दिया है और चैक अभियुक्त का होना ही स्वयं सिद्ध करता है कि उसके विरुद्ध कोई विधिक देनदारी न हो। जिससे स्पष्ट है कि चैक विधिक देयकों के लिए ही दिया है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल की बहस व तर्को से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश शर्मा को 2,70,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।


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