उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के दौरान अनुचित संसाधनों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध एसएसपी ऊधम सिंह नगर की सख्त चेतावनी।

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उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के दौरान अनुचित संसाधनों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध एसएसपी ऊधम सिंह नगर की सख्त चेतावनी।

परीक्षा के दौरान अनुचित संसाधनों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध की जायेगी सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2024 के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 14.07.2024 दिन रविवार को 02 पालियों में प्रथम पाली पूर्वान्ह 10:00 से 12:00 बजे व द्वितीय पाली 14:00 से 16:00 बजे तक आयोजित की जा रही है। उक्त परीक्षा को जनपद में सुचारू सम्पादन एवं शान्ति व्यवस्था हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में सैक्टर मजिस्ट्रेट / सैक्टर पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल नियुक्त किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 लागू है। इस अधिनियम के अनुसार अनुचित साधनों का उपयोग, प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग का कब्जा या प्रकटीकरण, परीक्षा केन्द्रों में अनुचित साधनों / उपकरणों के ले जाने आदि में आजीवन कारावास तथा दस करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोशिश करेगा। उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।


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