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दुर्घटना में महिला के घायल होने के मामले में अदालत ने पुलिस को कार चालक के खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश दिए

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दुर्घटना में महिला के घायल होने के मामले में अदालत ने पुलिस को कार चालक के खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश दिए

काशीपुर। दुर्घटना में महिला के घायल होने के मामले में अदालत ने पुलिस को कार चालक के खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश दिए हैं। मोहल्ला कटोराताल निवासी नफीसा खातून ने अपने अधिवक्ता सफदर अली खां के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि 2 दिसंबर 2023 को वह अपने परिवार के साथ कार संख्या (डीएल-1 सीएएफ-8829) से शादी समारोह से घर लौट रही थी। गाड़ी को फारूख चला रहा था। केवीआर अस्पताल के सामने चालक ने तेजी व लापरवाही से कार चलाते हुए डिवाईडर पर चढ़ा दी। जिससे वह गंभीर घायल हो गई। उसका तीन अस्पतालों में इलाज चला। फेफड़ों से ब्लड जमा होने से उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। तहरीर देने पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अदालत ने कुंडा थाना पुलिस को कार चालक फारुख के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।


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