काशीपुर। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के आदेश पर पुलिस ने 156(3) सीआरपीसी के अन्तर्गत चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। नगर निवासी एक महिला ने अपनी पुत्री का अब से लगभग 4 वर्ष पूर्व रिहान निवासी चांदपुर जिला बिजनौर के साथ रिश्ता तय किया था। रिश्ता होने के बाद से रिहान महिला की पुत्री के साथ मोबाईल पर बातें व वीडियो कॉल चैटिंग आदि करने लगा तथा शादी से पूर्व ही बतौर दहेज पांच लाख रूपये की मांग की, जिस पर महिला द्वारा असमर्थता जताई गयी। तब रिहान व उसकी मां आसमा तथा काशीपुर निवासी मौसी बिलकीस व मौसा सगीर आदि ने धमकी दी थी कि अगर तुम दहेज की मांग को पूरा नहीं करोगे तो हमने जो वीडियो और फोटो आदि बनाये हैं उसे सोशल मीडिया में डालकर लड़की को बदनाम कर देंगे। इसके बाद कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा समझौता करा दिया गया। तब महिला ने अपनी पुत्री का रिश्ता अन्य जगह कर दिया। किन्तु रिहान द्वारा महिला की पुत्री को बदनाम करने की नीयत से उसके मंगेतर के नम्बर पर फोटो-वीडियो आदि भेज दिये। जिस कारण रिश्ता टूट गया। उक्त घटना की तहरीर महिला द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को थाना काशीपुर व 21अक्टूबर 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को दी गई परन्तु रिपोर्ट दर्ज न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के यहां 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना-पत्र 02 नवम्बर 2022 को प्रस्तुत किया किन्तु उक्त प्रार्थना-पत्र 01 दिसम्बर 2022 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध महिला द्वारा प्रथम अपर जिला जज काशीपुर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से थानाध्यक्ष काशीपुर को रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।