अदालत के आदेश पर पुलिस ने एक कार के अज्ञात चालक पर केस दर्ज किया
काशीपुर। अदालत के आदेश पर पुलिस ने एक कार के अज्ञात चालक पर केस दर्ज किया है। कुमाऊं कालौनी कचनालगाजी निवासी शीला देवी पत्नी हरकिशन ने अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि बीती 01 मई को मारुति सुजुकी अर्टिगा संख्या-यूपी 14 एफसी-5940 के चालक ने टक्कर मार कर उसके पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तहरीर देने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत के आदेश पर पुलिस ने कार के अज्ञात चालक के खिलाफ धारा 279, 337 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।