



काशीपुर। विदेश भेजने के नाम पर दस लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर ली गई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नगर के मौहल्ला महेशपुरा निवासी अफसर जहां पत्नी मौहम्मद उमर ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसकी जान पहचान शमशाद अहमद पुत्र इसरार अहमद निवासी विष्णु ढाबे के पास मोहल्ला तराई, शेरकोट जिला बिजनौर यूपी से थी। एक दिन शमशाद उसके घर आया और कहने लगा कि मैं विदेश भेजने का कार्य करता हूं। विदेश में इस समय अच्छी नौकरियां उपलब्ध हैं। यदि आपको अपने परिवार या पहचान वालों में से किसी को विदेश भेजना है तो मैं कुवैत भिजवा सकता हूं। एक व्यक्ति को कुवैत भेजने का खर्च करीब तीन लाख रुपये बताया गया। शमशाद की बात पर विश्वास कर उसने परिवार वालों एवं परिचितों में से शाहरुख खान पुत्र मौहम्मद उमर, फुरकान अली पुत्र शराफत अली, तनवीर पुत्र मौहम्मद हनीफ तथा कादिर हुसैन पुत्र रफीक अहमद को कुवैत जाने के लिए राजी कर लिया। चार लोगों को भेजने के लिए दस लाख बीस हजार रुपए नकद व बैंक अकाउंट के माध्यम से दिए गए। रकम ट्रांसफर होने के बाद शमशाद से कुवैत का वीजा एवं टिकट मांगा गया तो वह टालमटोल करने लगा और वीजा व टिकट नहीं दिया। 9 सितंबर 2022 की सुबह शमशाद के मिलने पर वीजा व टिकट मांगा गया तो गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए शमशाद यह कहते हुए भाग निकला कि उसके पास विदेश भेजने का कोई वीजा व टिकट नहीं है। इस बाबत पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।