चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष कारावास और जुर्माना

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चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष कारावास और जुर्माना

काशीपुर। प्रथम अपर सिविल जज (जू.डि.) की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष कारावास व 68,40,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। ग्राम चतरपुर नायक तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद निवासी मुख्तयार सिंह पुत्र मिर्जा सिंह ने अदालत में दो वाद दायर किए। जिसमें कहा कि आरोपी शमशुल अफरीन व एनएन शहीदी पार्टनर मेसर्स बायो ऑर्गेनिक नेचुरल काॅस्मेटिक प्रोडक्ट महुआखेड़ा गंज ने जान-पहचान के चलते नौ-नौ लाख रुपये तीन बार और दस-दस लाख रुपये की तीन बार उससे उद्योग चलाने के लिए उधार में लिए थे।
कहा जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तब उक्त दोनों लोगों ने दस-दस लाख के तीन चेक व नौ-नौ लाख के तीन चेक कुल 57 लाख के चेक दिए। बताया कि बैंक में चेक बाउंस हो गए। इस पर मुख्तयार सिंह ने अपने अधिवक्ता इंद्र सिंह के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया। वाद चलने के दौरान शमशुल अफरीन की मृत्यु हो गई। अधिवक्ता के तर्क व बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी एनएन शहीदी को एक वर्ष कारावास और 68,40,000 रुपये से दंडित किया जिसमें से 40 हजार रुपये मुख्तयार सिंह को राजकोष में जमा कराना होगा।


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