शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोप में पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया
काशीपुर। शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोप में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के युवक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 376 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में क्षेत्र की एक युवती ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि अरविन्द कुमार पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम मौहद्दीपुर जिला अमरोहा (उ.प्र.) पिछले चार वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। एक बार गर्भपात भी करा चुका है। बार-बार शादी करने को कहने पर वह भरोसा दिलाता रहा और अब शादी करने से मना करते हुए कह रहा है कि यदि तेरे पिता बुलेट मोटरसाईकिल व दान दहेज देंगे तो शादी करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। पीड़िता के मुताबिक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने का हवाला देने पर अरविंद ने शादी से इन्कार कर दिया और धमकी दी कि यदि पुलिस कार्यवाही की तो मैं तेरे आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दूंगा। इस संबंध में पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाने पर कोई कार्यवाही न होते देख उसने अदालत की शरण ली। मामले का संज्ञान लेती अदालत ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।