पढ़िए .. exclusive न्यूज …निवर्तमान अध्यक्ष ही होंगे जिला पंचायत के प्रशासक
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पंचायत सचिव ने किए आदेश जारी
देहरादून उत्तराखंड शासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के जिलापंचायतो में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए है निवर्तमान अध्यक्ष चुनाव होने की अवधि तक प्रशासक बतौर काम करेंगे
पंचायत सचिव चंद्रेश यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है की निवर्तमान अध्यक्ष छह महीने या पंचायत चुनाव होने की अवधि तक जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला पंचायत में प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे ये आदेश हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में लागू होगा
आदेश में कहा गया है की इस दौरान प्रशासक नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे यदि कोई नीतिगत फैसला लेना होगा तो वह जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजेगे फिर उस पर शासन कार्रवाई करेगा
शासन द्वारा जारी आदेश की पुष्टि उधमसिंहनगर की निवर्तमान अध्यक्ष रेणु गंगवार ने की है उनका कहना है की उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आदेश राज्य के हित में है और इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा
शासन द्वारा जारी इस आदेश के बाद राज्य के प्रधान और ब्लॉक प्रमुख भी ऐसे आदेश को अपने लिए लागू करने की जुगत में लग गए है