देहरादून। प्रदेश से आज बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बीटेक की अमान्य डिग्री के चलते सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जिसका आदेश शासन से सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने जारी कर दिया है। श्री सिंह द्वारा अपनी डिग्री को लेकर आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसपर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
देखें शासन द्वारा जारी आदेश :-
श्री ईसम सिंह, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को बी०की विधि मान्य न होने के दृष्टिगत श्री ईसम सिंह को मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-17869-17870/2017 Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Vs. Rabi Sankar Patro and Ors में पारित आदेश दिनांक 3.11.2017 एवं 22.01.2018 के क्रम में श्री ईसम सिंह को उनकी बीटेक डिग्री विधि मान्य होने के सम्बन्ध में साक्ष्य / प्रमाणक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-149181(1) 2019-01 (33)20101. C.-1 दिनांक 17.09.2019 एवं पत्र संख्या-980/11(1)/2020-01 (33) /201OT.C-1 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा नोटिस दिये जाने के साथ-साथ पत्र संख्या 34738 IRR FESTB/8/24/2022-11-1- Irrigation दिनांक 22.09.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई का भी अन्तिम अवसर प्रदान किया गया, किन्तु श्री ईसम सिंह अपनी डिग्री मान्य होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य / प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये।
2- उपरोक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या E34738 IRR 1-ESTB/8/24/2022-11-1-Irrigation) दिनांक 21.12.2022 के द्वारा लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से श्री ईसम सिंह, सहायक अभियन्ता की सेवा समाप्ति हेतु परामर्श/संस्तुति चाही गयी, जिसके क्रम में लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र संख्या 631/07/ई-4/ADC/2022-23 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा श्री ईसम सिंह की बीटेक डिग्री विधिमान्य न होने के दृष्टिगत इनकी सेवा समाप्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।
3- अतः मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-17869-17870/2017 Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Vs. Rabi Sankar Patro and Ors में पारित आदेश दिनांक 3.11.2017 एवं 22.01.2018 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 342/11-2014-01 (33)2010 दिनांक 26.02.2014 के प्रस्तर-11 (ग) में उल्लिखित प्रतिबन्धानुसार एवं उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री ईसम सिंह, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को एतद्द्वारा सेवा से पृथक किया जाता है।
उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।