उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश,,, उधमसिंहनगर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

 

उधमसिंहनगर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली तहत न किए जाने के मामले में आज भी उधम सिंह नगर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 27 अगस्त की तिथि नियत की है। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेंगी लेकिन उधमसिंह नगर जिले का चुनाव परिमाण घोषित नही होगा। जो याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। मामले के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हैं। वह 2011 की जनगणना के आधार पर कराएं हैं। तब से कई जिलों में जनसँख्या का अनुपात घटा बढ़ा है। जबकि प्रदेश में वर्तमान समय में ओबीसी की सबसे अधिक जनसँख्या जिला हरिद्वार प्रथम दुतीय स्थान पर स्थान उत्तरकाशी, तीसरे पर उधम सिंह नगर व चौथे स्थान पर देहरादून है। अगर सरकार इसे जारी शासनादेश के अनुरूप आरक्षण तय करती है तो यह आरक्षण की शीट हरिद्वार व उत्तरकाशी को जाती। लेकिन सरकार ने 13 जिलों का आरक्षण का आंकलन तो किया हरिद्वार में चुनाव नही कराए। आरोप लगाया कि किस आधार पर सरकार ने आरक्षण का आंकलन कर दिया। एक जिले में चुनाव कराए नही ,जहाँ ओबीसी की जनसँख्या सबसे अधिक है। वहां चुनाव नही कराए। जहाँ कम थी उन जिलों में आरक्षण नियमो को ताक में रखकर दे दिया। इसलिए इसपर रोक लगाई जाय, और फिर से आरक्षण का रोस्टर जारी किया जाय। नियमों के तहत किया जाय । न कि 2011 की जनगणना के आधार पर


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