बड़ी खबर: तीन न्यायाधीशों को दी अनिवार्य सेवानीवृत्ति। आदेश जारी
नैनीताल= उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के एक नोटिफिकेशन से तीन न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानीवृत्ति दे दी गई है। यह तीनों न्यायाधीश हरिद्वार,काशीपुर के श्रम न्यायालय और 4th अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन थे।
उत्तराखंड हायर ज्यूडिशयल सर्विस रूल्स की धारा 25 A का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने पत्र संख्या 424/xxx(4)/2023 में कहां की उत्तराखंड सरकार ने 21 सितंबर के आदेश से तीन हायर ज्यूडिशयल सर्विस कार्डर के न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानीवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्यपाल की अनुमति से सचिव शैलेश बगौली ने आदेश पारित किया। आदेश में हरिद्वार के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी काशीपुर के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और
चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय शेष चंद को तत्काल प्रभाव से सेवानीवृत्ति कर दिया गया है आदेश की एक कॉपी मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों, रजिस्ट्रार ,जनरल सचिव उत्तराखंड सरकार ,सभी जिला जजों,परिवार न्यायालय के जजों ,उजाला के निदेशक ,राज्यपाल के विधि सलाहकार समेत कुल 30 लोगों को भेजी गई है