दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी युवक के खिलाफ किया केस दर्ज

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दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी युवक के खिलाफ किया केस दर्ज

 

 

काशीपुर। नशीला पान खिलाकर दुष्कर्म करने के बाद महिला को ब्लैकमेल कर लगातार पैसों की डिमांड करने वाले पड़ोसी युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रतापपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस में तहरीर देकर कहा कि लगभग दो वर्ष पूर्व पड़ोस में ही रहने वाले शोएब पुत्र बाबू अली, जो कि उसे बड़ी बहन कहता था, ने पान में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया तथा नशे की हालत में शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक स्थिति में कुछ फोटो तथा वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अपने फोन मे उक्त वीडियो और फोटो दिखाते हुए उसे धमकाया कि इस विषय में अगर किसी से भी कुछ कहा तो मैं ये फोटो तथा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा जिससे तेरी और तेरे परिवार की पूरे समाज में बहुत बेइज्जती होगी। इससे वह बहुत डर गई तथा अपने शादीशुदा जीवन को बचाए रखने के लिए उक्त घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया। इस बात का फायदा उठाते हुए शोएब अब अक्सर पति और बेटी की गैरमौजूदगी में जबरन घर आने-जाने लगा तथा फोटो-वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देने का डर दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। आरोप है कि ये शोषण शारीरिक शोषण तक न रुक कर धीरे धीरे आर्थिक शोषण में बदल गया। शोएब आए दिन ब्लैकमेल करते हुए पैसों की मांग करने लगा, साथ ही जबरन घर में घुसने लगा। विरोध करने पर कई बार मारपीट की। बदनामी एवं मारपीट से बचने के लिए उसने कई बार हजारों रुपए शोएब को दिए जिससे उसके हौसले बढ़ते गए। पिछले काफी समय से उसके द्वारा बुलेट बाइक खरीदेने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। आरोप है कि शोएब अब उस पर मांग में सिंदूर लगाने, साड़ी पहनने, मंदिर जाने तथा हिन्दू धर्म से जुड़े किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोकने लगा और बात न मानने पर मौका पाकर घर में घुस कर उसके साथ मारपीट करता रहा। राह चलते भी शोएब ने मारपीट की। शोएब से बचने के लिए वह अपना फोन बंद रखने लगी। जिस पर शोएब के पिता बाबू अली, माँ मुनिजा, बहन सना एवं भाई सोहेल एवं हारून द्वारा उसे कई बार घर आकर समझाया गया कि चुपचाप उसकी बात मान ले। वह बहुत सरफिरा और बदमाश किस्म का है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। शोएब की आड़ में उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा पैसे ऐंठे गए। अत्याचार की पराकाष्ठा तब हो गई जब शोएब और उसके परिवार द्वारा उस पर उनके साथ दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जाकर अपना धर्म परिवर्तित करने का दवाब बनाया जाने लगा तथा इनकार करने पर उसके पति तथा बेटी को जान से मरवा देने की धमकी दी जाने लगी। उसके घर से बाहर आने जाने पर पूरा परिवार नजर रखता था। करीब एक सप्ताह पूर्व उसकी नाबालिग बेटी ट्यूशन पढ़कर पैदल घर लौट रही थी कि शोएब ने उसका रास्ता रोक उसे उसके साथ चलने को कहा। बेटी द्वारा मना करने पर उसने कहा मैं तो तेरा मामा हूँ मुझसे क्या डरना। बेटी डरी सहमी घर आई तथा उसे सारी घटना बताई। इसके बाद उसने उक्त घटना से अपने पति को अवगत कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शोएब के खिलाफ धारा 376/384 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।


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