मारपीट कर जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन नामजद व पांच अन्य के खिलाफ किया मुकदमा कायम

मारपीट कर जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन नामजद व पांच अन्य के खिलाफ किया मुकदमा कायम

काशीपुर। धारदार हथियारों व तमंचा आदि से लैस होकर एक युवक व उसके साथी से मारपीट कर जान से मार देने की धमकी देते हुए हाथ की हड्डी तोड़ने के आरोप में पुलिस ने तीन नामजद व पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। लक्ष्मीपुर पट्टी वार्ड नं 12 ढेला बस्ती निवासी यामीन पुत्र मौहम्मद मोबीन ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि बीती 19 जून की देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे वह और पड़ोस में रहने वाला लईक अहमद पुत्र लतीफ अहमद अपने घर पर बैठे थे कि तभी दानिश उर्फ दारा पुत्र शहाबुद्दीन निवासी काली राख बेकरी वाली गली मझरा, सैफ अली पुत्र अब्दुल करीम निवासी मछली बाजार, मौ. बांसफोडान और शादाब अली पुत्र गुड्डू निवासी मझरा आये और आते ही इन लोगों ने घर के दरवाजे पर लात घूसे मारने शुरू कर दिये। दरवाजा खोला तो यह लोग मारपीट पर आमादा हो गये। समझाने पर उक्त लोग चले गये लेकिन थोड़ी देर बाद यह तीनों व 5 अन्य लोग आये और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। यामीन के मुताबिक दरवाजा खोलते ही इन लोगों ने लोहे की रॉड व तमंचे से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। बीच बचाव को आये लईक पर लोहे की रॉड से वार किया जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गयी। शोर सुनकर लोगों को आता देख हमलावर यह कहते हुए फरार हो गये कि पुलिस में गये तो अंजाम बहुत बुरा होगा और मौका पाकर हम लोग तुझे जान से मार डालेंगे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 325, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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