



युवती को प्रताड़ित करने पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद निवासी पांच लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज
काशीपुर। युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर युवक द्वारा जबरन धर्मांतरण कराने व विवाह करने तथा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने तथा अन्य द्वारा उसे घर में कैद रखकर मारपीट करने तथा युवती के पिता से फोन पर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने गाजियाबाद निवासी पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि सौरभ सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी मान सरोवर पार्क-3 लालकुंआ गाजियाबाद ने उनकी पुत्री से पबजी गेम के जरिए दोस्ती की। नशीला पदार्थ खिलाकर कार से गाजियाबाद ले जाने के बाद जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया। पुत्री को नशा देकर उससे विवाह कर पंजीकरण भी करा लिया। 8 जून 2023 को घर पहुंचने पर उनकी पुत्री ने आपबीती बताई। 9 जून को सौरभ सिंह ने धमकी भरे मैसेज व गालियां देकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में तथ्यों और सबूतों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली काशीपुर को आरोपी के विरु( मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी सौरभ सिंह, उसके पिता संजय कुमार सिंह, माता संगीता, भाई शुभम तथा विकास कुमार पुत्र रामवीर यादव के खिलाफ धारा 328, 342, 376, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है।


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