द्वितीय एडीजे ने सड़क हादसे में मृत एक फैक्ट्री कर्मी के आश्रितों को 24.40 लाख रूपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए

खबरे शेयर करे -

काशीपुर । द्वितीय एडीजे ने सड़क हादसे में मृत एक फैक्ट्री कर्मी के आश्रितों को 24.40 लाख रूपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। 28 दिसंबर 2020 को एक फैक्ट्री में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन संजय कुमार रात की शिफ्ट में डयूटी करने के बाद कैलाश सिंह के साथ बाइक से लौट रहा था। गौराया पेपर मिल के पास बस (यूके 18 पीए/0153) के चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार संजय की मौत हो गई। मामले में मृतक के पुत्र कौशलेंद्र सिंह ने आईटीआई थाने में बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक की पत्नी राजेश्वरी देवी ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दायर किया। परिवाद की सुनवाई द्वितीय एडीजे न्यायालय में हुई। परिवादी की ओर से कहा गया कि दुर्घटना करने वाली बस यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित है। जबकि बीमा कंपनी का तर्क था कि संजय की मौत किसी रोडवेज बस की चपेट में आने से हुई है। लेकिन बीमा कंपनी अपने दावे के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के तर्को से सहमत होकर द्वितीय एडीजे विनोद कुमार ने बीमा कंपनी को मुआवजे के लिए उत्तरादायी माना। अदालत ने मृतक आश्रितों को 24.40 लाख रूपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए है।


खबरे शेयर करे -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *