फहीम खान हमले में तीन दोषी
वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान पर वर्ष 2004 में हुए जानलेवा हमले के मामले में धनबाद की अदालत ने 22 साल बाद तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने साहिब आलम, मुहम्मद शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी माना है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
29 जनवरी 2004 की रात वासेपुर के कमर मखदूमी रोड पर फहीम खान पर एके-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था। हमलावरों की गोलीबारी के बीच फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। घटना में शाहिद के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने मौके से एके-47 की मैगजीन समेत हथियार और गोलियां बरामद किए जाने की बात कही थी।
फहीम खान की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं, साबिर आलम, जावेद आलम उर्फ बाबू, साकेत अफजल और मुन्ना समेत अन्य आरोपियों को फरार घोषित





