मध्य प्रदेश: इंदौर में 90 किलो सोने की खरीद का खुलासा, पिता-पुत्र की जमानत खारिज

मध्य प्रदेश: इंदौर में 90 किलो सोने की खरीद का खुलासा, पिता-पुत्र की जमानत खारिज

मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित सोना तस्करी मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक, सराफा कारोबारी दीपक खंडेलवाल और उनके बेटे नकुल खंडेलवाल से जुड़े मामले में तीन साल के दौरान करीब 90 किलो सोने की खरीद का पता चला है। इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। एजेंसी को संदेह है कि सोना विदेश से तस्करी कर भारत लाया गया और सराफा कारोबार के जरिए बाजार में खपाया गया।

मामले की जांच 14 अगस्त 2026 को उस समय आगे बढ़ी, जब DRI ने एक कार की तलाशी के दौरान सीट के नीचे रखे बॉक्स से सोने के तीन बिस्किट बरामद किए। इनकी अनुमानित कीमत 4.72 करोड़ रुपये बताई गई। कार में सवार रोमेल और यश लालवानी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर जांच एजेंसी ने इंदौर के कारोबारी पिता-पुत्र तक जांच का दायरा बढ़ाया।

DRI ने 19 अगस्त को दीपक खंडेलवाल और उनके बेटे नकुल खंडेलवाल को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जांच एजेंसी सोने के स्रोत और कथित तस्करी की कड़ियों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होना बाकी है।

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