बिना आधार लिंक खाते में नहीं मिलेगी कोई सब्सिडी, आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड में रसोई गैस, खाद्यान्न और अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी के लिए आधार लिंक खाता अनिवार्य हो गया है। बिना आधार लिंक खाते में अब किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग की ओर से कोषागारों के साथ ही सभी बैंकों को भी यह निर्देश दिए गए हैं।
जून के महीने से राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त हो गई है। इससे सरकार को सालाना 5500 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है। साथ ही कर चोरी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी के तहत अब सरकार की ओर से खातों में दी जाने वाली सब्सिडी को भी फुल प्रूफ बनाने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य में विभिन्न तरह की पेंशन के लिए पहले ही आधार लिंक खाते अनिवार्य किए गए थे, इसके बाद अब सब्सिडी के लिए भी यह प्रक्रिया अनिवार्य की जा रही है।
अपर सचिव वित्त सी रविशंकर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी कोषागारों एवं बैंको को इस संदर्भ में निर्देश दिए जा चुके हैं। अगस्त से इस प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है।

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