



देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। शासन से जारी आदेश के अनुसार अब पति व पत्नी दोनों को वृद्धापेंशन मिलेगी। जिसका आदेश प्रमुख सचिव एल फैन्नई ने समाज कल्याण निदेशक को जारी कर दिया है। जारी आदेश में प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति और पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। मुझे सब समाज कल्याण को लिखे गए निर्देश में कहा गया है कि 5 जनवरी 2022 को योगेश शासनादेश को लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमान किए जाने को लेकर राज्यपाल द्वारा सुकृति प्रदान की जाती है।