नई दिल्ली। बनभूलपुरा स्थित गफूर बस्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम ने पूरे मामले में रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जमीन की खरीद फरोख्त का सवाल है। अचानक सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। पुनर्वास की व्यवस्था क्या है, भूमि की प्रकृति क्या रही है, इन सवालों का रेलवे को जवाब देना चाहिए। वहीं पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
बता दें इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा।