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पढ़िए…क्यों हुई भाजपा नेता मोहित ककड़ समेत दो लोगो को उम्र कैद की सजा,,इस तरह हुआ था पूरा मामला
रुद्रपुर । लूट और हत्या के मामले में भाजपा नेता समेत दो लोगो को आजीवन कारावास की सजा ओर जुर्माना का एलान आज रुद्रपुर न्यायालय में अधिकारियो ने कर दिया है।
यह था पूरा मामला
मामला 21 फरवरी 2004 का है।जब गल्ला मंडी रुद्रपुर निवासी तेल मिल स्वामी किशन चंद अग्रवाल ने अपने बेटे तरुण बिंदल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो की रामनगर पेमेंट लेने गया था। पर जब 22 फरवरी 2004 को तरुण बिंदल की लाश सुल्तानपुर पट्टी के पास मिली तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट और हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। 25 फरवरी 2004 बाजपुर में जब पुलिस ने वर्तमान में बीजेपी नेता मोहित कक्कड़ और मोहित कक्कड़ उर्फ़ विक्की और एक अन्य नाबालिग का शक के बिनाह पर घेराव किया तो इन लोगों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो अपना जुर्म कबूलते हुए तरुण बिंदल की हत्या में उपयोग हुए तमंचे और कारतूस को पुलिस इन तीनों की निशांदेही पर बरामद कर जेल भेज दिया था।
बता दें की 2004 से आज तक दोनों वयस्क अभियुक्त जमानत पर बाहर थे जबकि नाबालिग को बेगुनाह मानते हुए जज ने बरी कर दिया था। इस मामले में 11 लोगों ने गवाही दी और आज शाम एडीजी प्रथम सुशील तोमर ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेता मोहित कक्कड़ और दूसरे मोहित कक्कड़ उर्फ़ विक्की निवासी विंध्यवासनी गली में जो ऊन की दुकान चलाता था को आजीवन कारावास और एक लाख की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।