CDO विशाल मिश्रा ने विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, नदारद मिले कई कर्मचारी; व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को किया निर्देशित

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रुद्रपुर। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक 03 मई 2023 को पूर्वान्ह 10ः10 बजे कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होने कृषि विभाग में मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय निरीक्षण के दौरान कार्यालय की उपस्थिति पंजिका के अनुसार मौ० यासीन वर्ग-1, यशपाल राणा, वर्ग-1, मुकेश मुँगली वरिष्ठ सहायक, विजय सिंह कनिष्ठ सहायक, धन सिंह वाहन चालक एवं प्रीती राठौर चतुर्थ श्रेणी को अनुपस्थित पाया। उन्होने जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय निरीक्षण के दौरान कार्यालय की उपस्थिति पंजिका के अनुसार रत्नेश कुमार वरिष्ठ लिपिक, निर्मल कुमार वरिष्ठ लिपिक, रूपांचल सक्सेना कनिष्ठ सहायक, धर्मपाल कनिष्ठ सहायक, नईम बेग अनुसेवक हेमा जोशी अनुसेवक, सचिन सक्सेना कम्प्यूटर आपरेटर, राजेश कुमार कम्यूटर ऑपरेटर को अनुपस्थित पाया। उन्होने जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र एवं अन्य विभागीय अभिलेख अत्यधिक अव्यस्थित ढंग से कार्यालय में रखे देख तथा कार्यालय में रक्षित अभिलेखों के बण्डल में अभिलेखों से सम्बन्धित कोई अंकना ना देखे जाने पर नियमानुसार कार्यालय में विभिन्न आवेदन पत्र अथवा अन्य अभिलेखों को सुव्यस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिये। ताकि भविष्य में किसी सन्दर्भ हेतु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुगमतापूर्वक व अल्प समय पर खोजा जा सके। उन्होने सहकारिता विभाग में जिला सहायक निबन्धक सहकारी समिति कार्यालय निरीक्षण के दौरान कार्यालय की उपस्थिति पंजिका के अनुसार हरीश चन्द्र सती जिला सहायक निबन्धक, हेमराज सिंह चौहान अपर जिला सहायक निबन्धक, रूचि शुक्ला अपर सहायक विकास अधिकारी व विकास चन्द्र रावत कनिष्ठ सहायक को अनुपस्थित पाया। उक्त कार्यालय की उपस्थिति पंजिका में अपर जिला सहायक निबन्धक प्रेमप्रकाश, केशव प्रसाद व सर्वेश कुमार को भ्रमण में होना अंकित किया गया है। उन्होने जिला सहायक निबन्धक सहकारी समिति के कार्यालय निरीक्षण के दौरान कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों एवं अनुरोध पत्रों पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पंजिका का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त पंजिका में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यालय 04 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए परन्तु प्राप्त अनुरोध पत्रों पर कार्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित पंजिका में अंकन ना होने पर ससमय पर कार्य किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कार्यालयों के अतिरिक्त जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड के कार्यालयों में अभिलेखों फर्नीचर एवं उपकरणों को अव्यवस्थित पाये जाने पर कड़े निर्देश देते हुए सुव्यवस्थित करने को कहा। उन्होने उपरोक्त वर्णित अनुपस्थित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्देश देते हुए कहा कि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण के आधार पर नियमानुसार वेतन आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कर्मचारियों के भ्रमण पर होने पर उन कर्मचारियों का भ्रमण के दौरान किये गये कार्याे का पूर्ण विवरण अभिलेखीय साक्ष्य एवं फोटोग्राफ सहित कार्यालय को प्रस्तुत कराने के उपरान्त ही उनका वेतन आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने उपरोक्त के अतिरिक्त विकास भवन स्थित समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने कार्यालय में उपयोग में लायी जा रही अल्मारियों में कमशः 01 से आरोही क्रम में स्पष्ट एवं दूर से दृष्टि गोचर व पठनीय क्रमांक अंकित कर अल्मारियों के मुख्य भाग में किसी भी प्रकार का स्टीकर आदि न चस्पा किये जाय व अल्मारी के अन्दर रखे गये अभिलेखों का सूक्ष्म विवरण अल्मारी के मुख्य भाग में चस्पा कर अल्मारी के सैल्फों में रखे गये अभिलेखों का सूक्ष्म विवरण अल्मारी के सैल्फों में अंकित करें, कार्यालय में रक्षित ऐसे उपकरण यथा फोन, फैक्स, कम्प्यूटर, प्रिन्टर व फोटो स्टेट मशीन आदि जोकि वर्तमान में क्रियाशील न हो उनको क्रियाशील कराकर उपयोग में लायें, प्रत्येक कर्मचारी के मेज पर कर्मचारी के नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर की नेमप्लेट रखें, नेमप्लेट इस प्रकार से रखी जाय कि वह स्पष्ट एवं दूर से दृष्टिगोचर व पाठनीय हो तथा प्रत्येक कर्मचारी के पास उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्याे से सम्बन्धित सूची भी उपलब्ध हो, कार्यालय कक्षों अथवा कार्यालय परिसर में रक्षित क्षतिग्रस्त अल्मारियों, मेज, कुर्सी आदि यदि मरम्मत कराकर उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है तो उनकी मरम्मत कराकर उपयोग में लाया जाए, यदि क्षतिग्रस्त अवस्था मंे मरम्मत कर उपयोग में लाये जाने योग्य न हों तो उस स्थिति में उन्हें तत्काल कार्यालय कक्षों अथवा कार्यालय परिसर से हटाकर नियमानुसार एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित कराकर उनकी नीलामी करें, समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परिचय पत्र कार्यालय समय में सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी के पास उपलब्ध रहे, कार्यालय में अनुपयोगी एवं ऐसे अभिलेख जिनकी आवश्यकता ना हो उनका नियमानुसार वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कराकर विनिस्तीकरण कर तथा जो अभिलेख उपयोग में लाये जा रहे हैं अथवा जिन अभिलेखों की आवश्यकता है उनका रख-रखाव सुव्यस्थित ढंग से करें, अधिकारी/कर्मचारियों को जीरो पेनडेन्सी की पद्धति पर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यालय समय में प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करें, कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक कार्यालय दिवस में अपने कार्यालय की उपस्थिति पंजिका अवलोकित कर कर्मचारियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करायें तथा कार्यालय अवधि के उपरान्त ही कार्यालय से प्रस्थान करना सुनिश्चित करें। उन्होने कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का संकलित विवरण कार्यालयाध्यक्ष अथवा कार्यालय के वरिष्ठतम् कर्मचारी के पास अनिवार्यतः उपलब्ध रहने के निर्देश दिये। उन्होने निरीक्षण के दौरान किसी भी पटल में अनावश्यक रूप से कोई पेनडेन्सी पायी जाने पर इसे अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए प्रतिकूल संज्ञान लिये जाने तथा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष एव कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष एवं कर्मचारी की होगी। उन्होने प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं मा० न्यायालयों में विचाराधीन, लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित पंजिकाएँ अध्यावधिक रक्षित रखने व निकट भविष्य में अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान उपरोक्त समस्त वांछित व्यवस्थायें प्रत्येक कार्यालय में आवश्यक रूप से पाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी कार्यालय में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन होना नहीं पाया गया तो इसे अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


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