दिनेशपुर नगर पंचायत ईओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना
दिनेशपुर। नगर पंचायत के ईओ को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई वांछित सूचना ना देना महंगा पड़ा | राज्य लोक सूचना आयोग ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्य ना करने पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है | आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 के ध्रुव कुमार वैध ने नगर पंचायत के लोक सूचना अधिकारी और नगर पंचायत के ईओ से लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गृहकर बायलाज की सूचना मांगी थी परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने सरकारी गजट उपलब्ध कराया गया है | वांछित सूचना नहीं मिलने पर आवेदक ध्रुव कुमार वैध ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी | सुनवाई के दौरान नगर पंचायत अधिशाषी अधिकारी सरोज गौतम को दोषी मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने उन पर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिए है | बताया जाता है कि आयोग के आदेश की प्रति 18 मई को ईओ को उपलब्ध करा दी है |