जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों समेत पांच के खिलाफ किया मुकदमा कायम

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जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों समेत पांच के खिलाफ किया मुकदमा कायम

 

 

काशीपुर। दो लाख रुपये व पांच तोला सोने के साथ नाबालिग को बहलाफुसला कर भगा ले जाने तथा मामले को दबाने के लिए ब्लैकमेल करते हुए दो लाख रुपये की मांग करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों समेत पांच के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। कुण्डेश्वरी क्षेत्रांतर्गत ग्राम जगतपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि बीती 31 मई की दोपहर वह पत्नि के साथ दवाई लेने गया था। घर पर 14 वर्षीय पुत्री और 11 वर्षीय पुत्र अकेले थे। दोपहर को ही घर लौटे तो नाबालिग पुत्री घर नहीं मिलीं। घर के मेन गेट का कांच टूटा हुआ था। पुत्र से पुत्री के बाबत मालूमात की तो उसने घबराते हुए बताया कि गांव के ही तीन लड़के अजीत सिंह उर्फ अज्जू पुत्र परमजीत सिंह, रवि पुत्र सतनाम सिंह तथा कर्मजीत सिंह उर्फ करमू पुत्र मंगत सिंह उसे बहला फुसलाकर ले गये हैं। पुत्री घर से 2 लाख रूपये व पांच तोले सोना भी ले गयी। तहरीर में कहा गया कि जब वह पुत्री की तलाश कर रहा था तब गांव की ही राज कौर व परमजीत कौर पुत्री कश्मीर सिंह ने उससे कहा कि मैं चैनल में रिपोर्टर हूं। मुझे 2 लाख रूपये दे दे मैं मामले को दबा दूंगी और तेरी बेटी वापिस करवा दूंगी, नहीं तो तुम्हारी इज्जत उछाल कर बरबाद कर दूंगी। बताया कि राजकौर उक्त तीनों लोगों की मौसी है। मेरी पुत्री को भगाने में भी राजकौर ने उक्त तीनों लड़कों की सहायता की है। पूर्व में 16 मार्च 2023 को भी इन्होंने उसकी पुत्री को भगाया था और बात को दबाने के लिये पचास हजार रुपये लिये थे। अब भी राज कौर व परमजीतकौर ब्लैकमेल कर धमकी दे रही हैं कि यदि तुमने हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही की तो तुझे व तेरे पुत्र को जान से मरवा देगें। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 384, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम किया है।


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