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जानिए ,आरटीआई कार्यकर्ता को आखिर क्यों भेजना पड़ा शिकायती पत्र

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*जानिए ,आरटीआई कार्यकर्ता को आखिर क्यों भेजना पड़ा शिकायती पत्र*

 

 

जसपुर। ग्राम पंचायत राजपुर विकास खण्ड जसपुर में वित्तीय अनियमितताओं के उपरान्त तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता मनरेगा व ग्राम प्रधान राजपुर द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग करने पर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता मनरेगा से वसूली किये जाने तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत राजपुर से वसूली कर उपरोक्त के विरुद्ध सरकारी धन का दुरूपयोग करने पर एफआईआर की कार्यवाही किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है। ग्राम मिस्सरवाला थाना कुण्डा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता

आसिम अज़हर ने कहा कि उसके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 08 मई 2019 को लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जसपुर से ग्राम पंचायत राजपुर विकास खण्ड जसपुर में वर्ष 2014-15 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत इसरार पधान के बाग से फ़ीका नदी के सम्पर्क मार्ग के सम्बंध में सूचना मांगी गयी थी। जिसमे अनियताएं पाए जाने पर जिला विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर को 9 जून 2020 को पंजीकृत डाक द्वारा एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त शिकायती पत्र पर प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बंधित 17 अप्रैल 2021 को लोक सूचना अधिकारी/ज़िला विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन रुद्रपुर को सूचना आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। समयावधि बीत जाने के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर प्रार्थी के द्वारा प्रथम अपील पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो प्रार्थी के द्वारा उत्तराखंड सूचना आयोग देहरादून को द्वितीय अपील प्रेषित कर दी गयी, जिसमें 22 जुलाई 2022 के अंतरिम आदेश पत्र में लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी को आदेशित किया गया कि वह आयोग के आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक से निःशुल्क सूचनायें प्रेषित करते हुए अनुपालन से आयोग को आगामी सुनवाई की तिथि पर साक्ष्य सहित अवगत करायेंगे। जिसके उपरान्त तारा ह्यांकी लोक सूचना अधिकारी/ ज़िला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा अपने पत्रांक : 1095/ सू.अ.अधि./2022– 2023/दिनांक 08 अगस्त 2022 से ज़िला अभियंता (म.गा.नरेगा) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या के आधार पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 3955/ म.गा.नरेगा/शिकायत/ 2020-21 दिनांक 17 जुलाई 2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, जसपुर को यह कहते हुए कि आसिम अज़हर आरटीआई कार्यकर्ता का ग्राम पंचायत राजपुर में वित्तीय वर्ष 2014– 15 में इसरार पधान के बाग से फ़ीका नदी तक सम्पर्क मार्ग में अनियमितता की जांच कराये जाने संबंधी शिकायती पत्र जिला अभियन्ता म.गा.नरेगा उधमसिंहनगर द्वारा की गई जांच की जाँच आख्या के अनुसार प्राक्कलन में स्वीकृत मिट्टी ढुलान दर रु. 34.00 प्रति घन मीटर के स्थान पर रु. 51 प्रति घनमीटर की दर से रु. 6,341.00 अधिक भुगतान संबंधित ठेकेदार को किया गया, जिसकी वसूली समान रूप से तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत राजपुर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार एवं कनिष्ठ अभियंता म.गा.नरेगा अशोक कुमार से किये जाने की सन्तुति की जाती है। सम्बन्धितों से दुरुपयोग की गयी धनराशि रु. 6341.00 की वसूली सामान मात्रा में करते हुए राज्य रोज़गार गारंटी परिषद के खाते में ज़मा कराये जाने तथा सम्बन्धितों को कठोर चेतावनी जारी किये जाने के सम्बंध में निर्देश जारी किये गये।

उक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के द्वारा उक्त कार्य कागज़ों में दिखाया गया है। मौके पर कार्य कराया ही नहीं गया। उक्त कार्य में 373 घन मीटर मिट्टी डालना दर्शाया गया है जबकि मिट्टी उठाने की अनुमति पत्र भी नहीं है तथा जिस ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी डाली गयी है उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली का भी कोई प्रमाण नहीं है। इनके द्वारा उक्त कार्य कराया ही नहीं गया तथा उक्त कार्य को करने की लागत के रूप में रुपये 70,356 (सत्तर हजार तीन सौ छप्पन रुपये) की सरकारी धनराशि का गबन कर ली गई है। फर्ज़ी भुगतान बिलों में भी रुपये 34.00 घन मीटर के स्थान पर भी रुपये 51.00 घन मीटर का भुगतान एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, जबकि मेज़रमेंट बुक (एमबी) में भी रुपये 34.00 घन मीटर का मूल्य जोड़ा गया है एवं 37 मज़दूरों के 302 श्रम दिवस दर्शाकर रुपये 47112 (सैतालीस हज़ार एक सौ बारह रुपये) का भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि सरकारी धन को इनके द्वारा गबन किया गया है। पत्र में खासतौर से अवगत कराया गया कि प्रार्थी के द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री सहायता केन्द्र (सीएम हेल्पलाइन) पर 19 मार्च 2022 को शिकायत संख्या- 294602 दर्ज़ कराने के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जसपुर के द्वारा अपने पत्रांक: 1716/ सीएम हेल्पलाइन/ 2023-24 दिनांक- 10 मार्च 2023 से वसूली के पत्र के साथ-साथ तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संजय कुमार के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 2,114 (दो हज़ार एक सौ चौदह) रुपये की वसूली UPI Transaction ID 342839618202 के माध्यम से की गयी तथा तत्कालीन जेई मनरेगा अशोक कुमार के बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से 2,114 (दो हज़ार एक सौ चौदह) रुपये की वसूली UPI Transaction ID 306295683835 के माध्यम से की गयी, परंतु सुनीता देवी तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत राजपुर विकास खण्ड जसपुर से आतिथि तक वसूली नहीं की गई है। पत्र में तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी ग्राम पंचायत राजपुर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार एवं कनिष्ठ अभियंता मनरेगा अशोक कुमार पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है।


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