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परिवार न्यायालय ने खारिज किया भरण पोषण का वाद

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परिवार न्यायालय ने खारिज किया भरण पोषण का वाद

 

काशीपुर। ग्राम गुलजारपुर निवासी मनप्रीत कौर पत्नि अजमेर सिंह पुत्री केहर सिंह द्वारा वर्ष 2022 में परिवार न्यायालय काशीपुर में 125 सीआरपीसी वास्ते भरण पोषण का वाद दायर कर कहा कि उसकी शादी वर्ष 2020 में अजमेर सिंह पुत्र निरंजन सिंह, निवासी चैती फार्म, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर के साथ हुई थी, परन्तु कम दहेज लाने के लिये व पाँच लाख रूपये नकद व दहेज की मांग को लेकर अजमेर सिंह व उसके घर वाले मारपीट करते थे और इन लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। यह भी कहा गया कि अजमेर सिंह दूध की डेरी चलाता है। 40-45 पशु हैं और खेती की जमीन है, जिससे वह 4,10,000 रुपये प्रतिमाह कमाता है और 40,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दे सकता है। अजमेर सिंह की ओर से उसके अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण द्वारा बहस व जिरह की गयी, जिसमें अनेकों तथ्य निकलकर आये और बहस के दौरान यह तथ्य कहा गया कि भरण पोषण का वाद नहीं बनता है और यह अपनी इच्छा से मायके में रह रही है। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर परिवार न्यायालय काशीपुर द्वारा श्रीमति मनप्रीत कौर का भरण पोषण का वाद खारिज कर दिया गया।


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