झारखंड: पलामू में 4 महीने में अंडरपास पूरा करने का हाई कोर्ट का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड में लालगढ़ बिहार और पांजरिकला गांव के बीच रेलवे अंडरपास का निर्माण चार महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने ग्रामीणों को रेलवे लाइन पार करने में हो रही परेशानी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि लोगों को रेलवे ट्रैक पार करते समय अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आनी चाहिए।
अदालत ने बरसात के दौरान अंडरपास में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान करने को भी कहा है। ग्रामीणों की ओर से बताया गया कि जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। रेलवे की ओर से ओवरब्रिज या मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग बनाने की मांग पर तकनीकी और नीतिगत कारण बताए गए, जिसके बाद अदालत ने ऐसा निर्माण कराने का निर्देश नहीं दिया।
हाई कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को 12 मार्च 2027 तक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में आगे की सुनवाई 18 मार्च 2027 को होगी। अदालत ने लालगढ़ वेलफेयर सोसाइटी की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अंडरपास निर्माण पूरा करने और जलभराव की समस्या दूर करने पर जोर दिया है।




