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बरात में बुक कराई बस को ना भेजने पर जिला उपभोक्ता आयोग उधम सिंह नगर ने किया केस दर्ज

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काशीपुर। बारात हेतु बुक करायी गयी बस न भेजने पर उपभोक्ता परिवाद पर जिला उपभोेक्ता आयोग, उधमसिंह नगर ने उपभोक्ता केस दर्ज कर लिया है। आयोग द्वारा बस सर्विस व उसके परिवार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया किया हैै। केस में अगली तिथि 8 सितम्बर तय की गयी है। नगर निवासी संजय कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके उपभोक्ता शिकायत दर्ज करायी है कि दीक्षित बस सर्विस काशीपुर टूर, ट्रेवल, शादी विवाह आदि की उच्च स्तर की बस सेवायें उपलब्ध कराने का कथन, विज्ञापन व प्रचार करती हैै। इससे आकर्षित होकर उसने अपने पुत्र )षभ के विवाह में काशीपुर से हरिद्वार बारात ले जानेे के लिये एसी बस की सेवाओं के लिये इसके मालिक वरूण दीक्षित से सम्पर्क किया। उसने एसी. 49 मीटर बस की उच्च स्तर की सेवायें देने के लिये 40 हजार रू. शुल्क बताया तथा एडवांस की मांग की। परिवादी ने उस पर भरोसा करके रू. 8000 एडवांस भुगतान कर दिया तथा आर्डर बुक करके बस सर्विस के मालिक ने 22 अप्रैल 22 को काशीपुर से हरिद्वार आने जाने की एसी 49 मीटर बस की बुकिंग होना स्वीकार किया तथा 22 अप्रैल 2022 को निर्धारित समय पर बस सर्विस व उसके मालिक द्वारा परिवादी को तय बस सेवा नहीं उपलब्ध करायी गयी। जब इस सम्बन्ध में मालिक से पूछा गया तो उसके परिवादी से बदतमीजी की तथा बस भेजने से साफ इंकार कर दिया। इस पर आनन-फानन में अन्य वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ी। 9 इनोवा कार के लिये 8000 रू. प्रति कार की दर से रू. 72000 का भुुगतान करना पड़ा। इससे परिवादी तथा उसके परिवार को गहरा मानसिक आघात व आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। जिसके नुकसान का आंकलन 5 लाख 80 हजार रूपये हैैं। समय पर बस उपलब्ध न कराना उपभोक्ता सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार है जिसके प्रत्येक नुकसान के मुआवजे के लिये विपक्षी जिम्मेदार है। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से विपक्षी को कानूनी नोटिस भिजवाया लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। परिवादी ने उपभोक्ता आयोग से विपक्षी की एसी उपभोक्ता सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार रोकने के साथ-साथ कारों के किराये पर भुगतान रू. 72000 तथा आर्थिक नुकसान व मानसिक आघात का मुआवजा रू. 5 लाख 80 हजार के भुगतान का आदेश करने की प्रार्थना की है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह तथा सदस्य नवीन चन्द्र चन्दौला व सदस्या देवेन्द्र कुमारी तागरा ने नदीम उद्दीन एडवोकेट के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को कार्यवाही योग्य मानते हुये बस सर्विस पर उपभोक्ता केस संख्या 109/2022 दर्ज करके उत्तर के लिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस केस में अगली सुनवाई की तिथि 8 सितम्बर 2022 नियत की गयी हैै।


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