*अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट में किया तलब*

*अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट में किया तलब*

 

 

काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट में तलब किया है। रामलीला ग्राउंड के पास निवासी ललित गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में धारा 156 (3)के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वर्ष 2020 में उसकी पहचान मौहल्ला कटरामालियान निवासी विनोद से हुई। जिसने 9.50 लाख रूपये देने पर पांच लाख रूपये महीने की विदेश में नौकरी लगाने का आश्वासन दिया। रकम लेने के उपरांत एक वर्ष तक नौकरी न लगवाने पर रकम मांगी गई तो विरोध में उसे चेक दिया। जिसे बैंक में पेश करने पर बैंक द्वारा इस टिप्पणी के साथ चेक वापस कर दिया गया कि जिस बैंक का चेक दिया गया है वह अस्तित्व में नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दिये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। विनोद द्वारा जानबूझकर धोखाधड़ी की नीयत से उक्त चेक दिया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी विनोद को कोर्ट में तलब किया है।

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