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जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया

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जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया

 

काशीपुर। ठेके पर दिये डंपरों के पैसे मांगने पर पार्टनरों द्वारा गालीगलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। महुआखेड़ागंज निवासी मौ. आरिफ पुत्र जाकिर हुसैन ने पैगा चौकी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने शाकिर हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन, वसीम अहमद पुत्र रफीक अहमद व मुनाजिर हुसैन पुत्र अमीर हुसैन निवासी महुआखेड़ागंज ने आपस में मिलकर दो डम्फर खरीदे थे। चारो ने मिलकर सात महीने एक साथ काम किया था। उसके बाद उसने अपने पार्टनर मुनाजिर हुसैन को 30 महीने के लिए दोनो डम्पर ठेके पर दे दिये। तय हुआ कि हर महीने 75 हजार रुपये मौ. आरिफ, शाकिर हुसैन व वसीम अहमद को देने होगे और जितनी भी किस्तें जायेगी हर महीने मुनाजिर हुसैन को ही जमा करनी होगी। गाड़ी में टूट-फूट व गाड़ी के कागज कम होगे वो भी मुनाजिर हुसैन को ही पूरे कराने होगे। जब 30 महीने पूरे हुये तो एक डम्पर के इंश्योरेन्स, प्रदूषण, चालान, किस्ते, 15 लाख रुपयें की टूट-फूट और दूसरे डम्पर के 5 लाख रुपये की टूट-फूट हुई हैं। दस महीनो के पैसे तीनो पार्टनरों को नही दिये। जिसकी रकम 7 .50 लाख रुपये हैं। आरोप है कि बीती 17 नवंबर को मौ. आरिफ ने मुनाजिर हुसैन से पैसे मांगे तो मुनाजिर बदतमीजी से बात करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद 18 नवंबर की शाम मौ. आरिफ द्वारा पैसे मांगने पर मुनाजिर आग बबूला हो गया और आरिफ को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। उसके भाई नासिर हुसैन, सईम रज़ा, अमीर हुसैन व चाचा रईस अहमद व जाहिद हुसैन ने फोन कर मौ. आरिफ को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सभी लोग लाठी डंडे व धारदार हथियारों के साथ मारने के लिए आ गये। शोर मचाने पर पहुंचे कुछ लोग ने बमुश्किल बचाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।


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