नकली नोटों के तीन तस्करो को चार साल की सजा , एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

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नकली नोटों के तीन तस्करो को चार साल की सजा , एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

अपर जिला जज ने सुनाई सजा

रूद्रपुर नकली नोटों के साथ पकड़े गए तीन आरोपीयों को द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रूपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल 2013 की शाम कुण्डा थाने के दरोग़ा जयपाल सिंह चौहान साथी पुलिस कांस्टेबलों के साथ वाहन चैकिंग कर रहे थे कि तभी मुखबिर से मिली सूचना पर वह मंडी तिराहे पर पहुँचे और वहाँ पर खडे तीन लोगों को पकड़ लिया पकडे गये शाकिर पुत्र अशरफ़ निवासी छिदरिया जागीर थाना टांडा बादली ज़िला रामपुर (यूपी) की तलाशी लेने पर उसके पास से 1000 रूपये के 7 नोट,सेडूका मजरा थाना टांडा बादली ज़िला रामपुर (यूपी) निवासी मक़बूल पुत्र हसमत अली के पास से 1000 रूपये का एक तथा 500 रूपये के 10 नोट एवं अजीम पुत्र अहमद अली के पास से 500 रूपये के 10 नोट बरामद हुए ।जॉच कराने पर पता चला कि यह सारे नकली नोट हैं जिन्हें ये लोग बाज़ार में चलाना चाहते थे, तीनों के विरूद्ध धारा 489 ग आईपीसी के तहत मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया, तीनों ने कोर्ट से ज़मानत करवा ली ।तीनों के विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने 4 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा तीनों को दोषी करार देते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रूपये जुर्माने की सज़ा सुना कर जेल भेज दिया ।


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