चेक बाउंस के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया

चेक बाउंस के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया

काशीपुर। चेक बाउंस के आरोपी सत्यधाम सामाजिक सेवा संस्था के एमडी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। भोजपुर, मुरादाबाद निवासी अजब सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि संस्था का मुख्यालय विशालनगर जसपुरखुर्द में है। संस्था के एमडी महेंद्र यादव ने उसे भोजपुर में खोली गई ब्रांच में मैनेजर बनाया। उसने आश्वासन दिया कि जितनी धनराशि जमा करोगे, एक वर्ष में संस्था उसकी दोगुनी धनराशि अदा करेगी। विश्वास कर परिवादी ने लोगों से 51 लाख रूपये जमा कराये। लेकिन बाद में वह रकम देने से मुकर गया। तकादा करने पर आरोपी ने उसे वर्ष 2019 में 04 लाख रुपए के चेक दिए। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गए। अदालत ने आरोपी महेंद्र यादव को तलब किया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कामिनी श्रीवास्तव एड. ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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