देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए हैं। जिसमे कुल 26 बिंदुओ पर मुहर लगी है। जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट किये जाने पर मुहर लगी है। साथ ही उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में भी सख्त संशोधन किये गये हैं। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध होगा।
जिसमें नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में अब रोक लग सकेगी।
वहीं जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को पुनर्वास किये जाने पर भी सहमति बनी है। वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत प्रभवितों को पुनर्वास किया जाएगा।
साथ ही पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से राहत मिली है। भूसा और शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है, वहीं अब भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी और शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में भुगतान किया जाएगा।