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विवाहिता को घर से निकाल देने के आरोप में पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज

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विवाहिता को घर से निकाल देने के आरोप में पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज

 

काशीपुर। निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने और विरोध पर निकाह करने के बाद पांच लाख रुपये की मांग कर विवाहिता को घर से निकाल देने के आरोप में पुलिस ने विवाहिता के पति, सास, जेठ व देवर के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। कटोराताल विजय नगर नई बस्ती की युवती ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम नौगजा रसूलपुर तहसील स्वार जिला रामपुर (उप्र) निवासी मौसेरे भाई राशिद पुत्र सलामत का उसके घर आना-जाना था। राशिद ने उससे निकाह करने का प्रस्ताव रखा और यकीन करने पर अनुचित लाभ उठाते हुए 20 जून 2019 को बात करने के बहाने उसे बाजपुर बस स्टैंड के निकट एक होटल में बुलाया और कोल्डड्रिंक पिलाकर बेहोश हो जाने परउसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत कटोराताल पुलिस चौकी में की गई तो परिजनों के समझाने पर 8 अगस्त 2019 को राशिद ने उससे निकाह कर लिया और उसके साथ विजयनगर नई बस्ती काशीपुर में किराए पर रहने लगा। आरोप है कि निकाह के एक सप्ताह बाद ही राशिद उसे उसके मायके छोड़ गया और अपने पैतृक गांव जाकर अपने परिजनों के साथ मिलकर यह कहते हुए कि मुकदमे से बचने को निकाह किया था, उसके मायके वालों से दस लाख रुपए व कार की मांग करने लगा। अदालत ने पुलिस को मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। पुलिस ने पति राशिद, सास रानी, जेठ आसिफ व देवर शादाब के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है।


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