जेसीज में यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी

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रुद्रपुर।जेसीज पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई. आर. टी .यू. श्री विपिन कुमार सिंह जी द्वारा ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के विषय में समझाया गया।उन्होंने बताया कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, बाइक व स्कूटी बिल्कुल नहीं चलाएं।

वाहन चलाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए भी 18 साल की उम्र पूरी करना जरूरी है। नियम तोड़कर वाहन चलाने का दुष्परिणाम) खुद के साथ ही अभिभावकों को भी भुगतना होता है।बिना लाइसेंस व निर्धारित उम्र से पहले बाइक, स्कूटी व कार चलाते समय कोई दुर्घटना हो गई तो क्लेम होने पर उसकी क्षतिपूर्ति आपके माता-पिता को देनी होगी। नाबालिग होकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा कारावास की सजा दी जाएगी। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार बच्चे पुलिस से डरकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। चौराहों पर लगी हुई लाइट तो यातायात के सिग्नल साइन के विषय में बता कर उन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना गैरकानूनी है। दो पहिया वाहन चलाते समय दोनों सवालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन चलाने पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है इसलिए तीव्र गति से वाहन चलाने से सदैव बचना चाहिए।यातायात के नियमों का पालन करके इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई।

विद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव श्री सुरजीत सिंह ग्रोवर ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी में बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है । यातायात के नियमों की जानकारी के अभाव में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। परिवहन विभाग के द्वारा चलाए गई कार्यक्रम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने श्री विपिन कुमार सिंह एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त किया तथा विद्यार्थियों से ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा श्री सिंह के द्वारा दी हुई जानकारी को अपने व्यवहार में अवश्य अपनाना चाहिए जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं।


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