प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइक चोरी के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया

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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइक चोरी के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया

 

 

काशीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइक चोरी के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 21 मार्च 2016 को एसआई कमलेश भट्ट ने गश्त के दौरान हरजीत सिंह पुत्र भजन सिंह, फूल सिंह पुत्र जसवीर सिंह, तेजा सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी बढ़ापुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई थीं। जांच अधिकारी श्यामलाल विश्वकर्मा ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसका विचारण प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में हुआ। न्यायालय ने जिला शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, राम कुंवर चौहान एवं भास्कर त्यागी के तर्कों को सुना। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन और अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।


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