दुकानदार को माल पैसा जमा कराने के बाद भी ग्राहक को समान न देना पड़ा महंगा

दुकानदार को माल पैसा जमा कराने के बाद भी ग्राहक को समान न देना पड़ा महंगा

काशीपुर। एक दुकानदार को माल पैसा जमा कराने के बाद भी ग्राहक को सामान न देना महंगा पड़ गया। ग्राहक की शिकायत पर अदालत ने दुकानदार को धारा 420, 504, 1506 आईपीसी में तलब किया है। मौहल्ला लाहौरियान निवासी मयंक सारस्वत ने 19 मार्च 2022 को रामनगर रोड स्थित कुमाऊं रेडियोज के मालिक अनुराग मित्तल से 63 हजार रुपये में वाॅशिंग मशीन, फ्रिज, एलईडी खरीदा और उसी दिन रकम का भुगतान कर दिया था। अनुराग मित्तल ने विश्वास दिलाया था कि 15-20 दिन में सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन सामान नहीं पहुंचा और जब वह माल लेने गए तो अनुराग मित्तल ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस पर मयंक सारस्वत ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के माध्यम से परिवाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण ने अदालत में घटना को सीधे तौर पर धोखाधड़ी बताया, जिस पर अदालत ने अनुराग मित्तल को धारा 420, 504, 506 आईपीसी के तहत तलब कर लिया है।

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