जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज

जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज

 

 

 

काशीपुर। धोखा से जमीन बेचकर बैनामा करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आनन्द सिंह चक्की मोड़ धिमारी मझरा निवासी दलवीर सिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उसके पिता का राजस्व ग्राम ढकिया गुलाबो में खसरा संख्या 47 खतौनी संख्या 113 में 0.656 हेक्टे. मे सार्दुल सिंह एवं अन्य नंबर 37 के नाम तालाब दर्ज है। आरोप लगाया कि गुरजिन्दर सिंह पुत्र स्व. पूरन सिंह निवासी ग्राम रायपुर खुर्द ने उसके पिता की वसीयत अवैध रूप से अपने नाम करा ली। गुरजिन्दर ने बलजिंदर कौर तथा उसके पति निर्मल सिंह से हमसाज होकर तालाब दर्ज भूमि को कूटरचित कागजों के आधार पर बलजिंदर कौर व निर्मल सिंह को विक्रय कर बैनामा करा दिया और उसे धमकी दी कि अगर कानूनी कार्यवाही की तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा। बलजिंदर कौर व निर्मल सिंह ने उक्त तालाब दर्ज भूमि को कूटरचित कागज के आधार पर संत गुर उपदेश देव पुत्र संतोख सिंह निवासी रजपुरा रानी काशीपुर को हमसाज कर विक्रय कर दिया। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कहा कि उक्त तालाब दर्ज भूमि को उक्त लोगों द्वारा मिट्टी भरान कर पाटा जा चुका है एवं खुर्द बुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर 16 नवम्बर 2021 को पुनः परगना मजिस्ट्रेट, काशीपुर से उसके भतीजे द्वारा शिकायत पत्र दिया गया। इस पर परगना मजिस्ट्रेट द्वारा एसएचओ काशीपुर एवं तहसीलदार काशीपुर को तत्काल कार्यवाही के लिए आदेश दिए गए परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कोई मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। सूचना अधिकार नियम के तहत सूचना मांगने पर भी फर्जीवाड़ा सामने आया। मामले का संज्ञान लेती कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement