काशीपुर। टांडा उज्जैन निवासी सुशांक अग्रवाल पुत्र स्व. नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने खोखराताल खड़कपुर देवीपुरा में बॉबी त्यागी पत्नी नित्य प्रकाश त्यागी निवासी मौहल्ला सूर्यनगर मुरादाबाद से एक मकान खरीदा। इसके बदले में उसने तीन लाख रुपये देकर इक़रारनामा तैयार कराया। बॉबी त्यागी ने बैनामा नहीं कराया। जब सुशांक अग्रवाल ने रुपये मांगें तो गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में सुशांक ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल और भारत भूषण के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के यहां परिवार दायर किया। न्यायालय के समक्ष हुई बहस के दौरान पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने कहा कि बॉबी त्यागी की मंशा धोखा देने की थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिवक्ताओं के तर्क व बहस से संतुष्ट होकर बॉबी त्यागी को धारा 420, 504, 506 आईपीसी के अपराध में तलब किया है