काशीपुर । चेक बाउंस के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। ग्राम हरिनगर निवासी हरेन्द्र सिंह ने अदालत में परिवाद दायर कर कहा कि ग्राम बाजेवाला निवासी राजेन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए उससे 1.15 लाख रूपये उधार लिये थे। तगादा करने पर राजेन्द्र ने उसे इसी राशि का एक चेक दे दिया। ये चेक खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी राजेन्द्र को कोर्ट में तलब किया। राजेन्द्र ने अपने जवाब में कहा कि उसने हरेन्द्र सिंह से दस हजार रूपये लिए थे। एक हजार रूपये ब्याज के साथ उसने 11 हजार रूपये वापस लौटा दिए थे। उधार रकम लेते समय उसने एक ब्लैंक चेक भी दिया था। परिवादी ने इसी ब्लैंक चेक का दुरूपयोग किया है। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी राजेन्द्र को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।