सीमावर्ती राज्य से अंग्रेजी शराब की तस्करी का पर्दाफाश

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सीमावर्ती राज्य से अंग्रेजी शराब की तस्करी का पर्दाफाश

महेंद्र सिंह बिष्ट-आबकारी इंस्पेक्टर

आबकारी विभाग की सटीक कार्रवाई में 11 पेटी अवैध मदिरा व तस्करी में प्रयुक्त मारुति डिजायर वाहन जब्त

 

उत्तराखंड राज्य में अवैध मदिरा तस्करी पर नियंत्रण हेतु आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जनपद उधम सिंह नगर में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज एक सटीक और साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग को विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ तस्कर सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से सस्ती दरों पर अंग्रेजी शराब लाकर रुद्रपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से वितरित कर रहे हैं।

 

सूचना की पुष्टि हेतु विभाग द्वारा मुखबिरी तंत्र सक्रिय किया गया। मुखबिर से प्राप्त जानकारी के अनुसार तस्करी में प्रयुक्त वाहन मारुति स्विफ्ट डिजायर (UP 16 BU 5444) द्वारा ट्रांजिट कैंप – फुलसूंगा मार्ग पर माल की सप्लाई की योजना थी। सूचना पर विश्वास कर आबकारी विभाग की टीम को रणनीतिक रूप से निगरानी हेतु तैनात किया गया।

 

रात्रि लगभग 10:30 बजे संदिग्ध वाहन को फुलसूंगा से ट्रांजिट कैंप की ओर आते देखा गया। टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन को तेज गति से भगाने का प्रयास किया और शिमला बहादुर की ओर मोड़ दिया। संकरी गली होने के कारण वाहन की गति सीमित रही, जिससे टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी कर दी गई। इस दौरान चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसमें आवश्यक बल प्रयोग के दौरान उसे हल्की चोटें आईं तथा वाहन का एक पिछला शीशा क्षतिग्रस्त हुआ।

 

टीम द्वारा चालक को नियंत्रित कर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें वाहन की पिछली सीट एवं डिग्गी से इंपीरियल ब्लू व्हिस्की ब्रांड की कुल 11 पेटी (449 पव्वे + 44 अद्ये) अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य ₹90,000/- है।

 

पकड़े गए अभियुक्त का नाम:

विक्की पुत्र होरी लाल, निवासी साकेत नगर, सिंगनखेड़ा, जनपद रामपुर (उ.प्र.), हाल निवासी गली नंबर 03, शिमला बहादुर, ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर है।

 

अभियुक्त के विरुद्ध उत्तराखंड आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 63 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को धारा 72 के अंतर्गत जब्त किया गया है। अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण (MLC) कराया गया और   न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है ।

 

 

आबकारी विभाग जनपद में अवैध मदिरा व्यापार पर पूर्णतः सतर्क है और इस प्रकार की सघन, रणनीतिक और कानूनी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।

 

 


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