काशीपुर । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उधम सिह नगर ने दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी को प्रधानमंत्री बीमा योजना की बीमा धनराशि परिवादिनी को देने के आदेश दिये हैं। परिवादिनी श्रीमति ममता भटनागर पत्नी स्व. किशनलाल उर्फ किशन भटनागर निवासी मौ. भौना इस्लामनगर, सूद कालौनी, बाजपुर ने 13 नवम्बर 2019 को अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से अपने पति स्व. किशनलाल उर्फ किशन भटनागर की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा प्राप्त करने हेतु परिवाद सी.सी. 96 सन् 2019 का दायर किया। चूँकि परिवादिनी के पति किशनलाल भटनागर व उनके साथी सत्यम कुमार दोनों लोग मोटर साइकिल से बिजनौर से आ रहे थे। 15 फरवरी 2018 को नहटौर के पास दोनों लोग सडक दुर्घटना में घायल हो गये। इसी दिन सत्यम कुमार की मृत्यु हो गयी। परिवादिनी के पति किशन लाल उर्फ किशन भटनागर की मृत्यु दौराने इलाज तीर्थंकर महावीर अस्पताल एंव रिसर्च सेन्टर मुरादाबाद में 20 फरवरी 2018 को हुई। परिवादिनी के पति खाताधारक द्वारा पंजाब नैशनल बैंक बाजपुर में 12 रूपये जमा कर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया था जिसको प्राप्त करने के लिये मृतक की पत्नी परिवादिनी श्रीमति ममता भटनागर द्वारा बीमे की धनराशि 2 लाख रु. प्राप्त करने के लिए बैक में प्रार्थना पत्र दिया गया किन्तु बैक द्वारा मृतक किशन लाल भटनागर का पोस्टमार्टम न होने के कारण क्लेम निरस्त कर दिया गया। तब मजबूर होकर परिवादिनी ने अपने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में परिवाद दायर किया। इस पर पंजाब नैशनल बैंक की बीमा कम्पनी दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिए द्वारा अपने जवाब दावे तथा अधिवक्ता के माध्यम से मृतक का पोस्टमार्टम न होना बताकर क्लेम देने से इंकार किया गया। इस पर फोरम द्वारा बहस के दौरान परिवादिनी के अधिवक्ता अब्दुल सलीम के तर्कों से सहमत होकर 3 जनवरी 2023 को दिये गये अपने निर्णय में विपक्षी संख्या-2 दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर परिवादिनी श्रीमति ममता भटनागर को 2 लाख रु. मय 7 प्रतिशत ब्याज परिवाद दायर की 13 नवम्बर 2019 से भुगतान की तिथि तक देने तथा वाद व्यय के रुप में 5 हजार रूपये अतिरिक्त देने के आदेश पारित किये गये।