Homeउत्तराखंडजी बी पंत इंटर कॉलेज काशीपुर के नए प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने...

जी बी पंत इंटर कॉलेज काशीपुर के नए प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने के खंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर के निलंबन आदेश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किया खारिज

Spread the love

जी बी पंत इंटर कॉलेज काशीपुर के नए प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने के खंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर के निलंबन आदेश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किया खारिज

काशीपुर। मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमसिंहनगर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर द्वारा पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था जिसमें मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद न्यायालय ने उक्त निलम्बन के आदेश को गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश में उक्त निलम्बन आदेश को खारिज करते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पं. गोविन्द बल्लभ पन्त इंटर कॉलेज काशीपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य तथा परीक्षा प्रभारी दोनों पदों पर कार्यभार संभाल रहा था इसलिए अन्य विद्यालय में कस्टोडियन के कार्यभार को ग्रहण करना संभव नहीं था, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग को दे दी थी। न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि लगाया गया आरोप इतना गंभीर नहीं है कि जिसके लिए इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाये इसलिए उक्त निलम्बन आदेश को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है तथा निलम्बन आदेश के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि निलम्बन आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी ने मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया। अर्थात याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित होने की स्थिति में बड़ा दंड लगाया जायेगा या नहीं, इस प्रकार इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित आदेश बिना दिमाग लगाये सरसरी तौर पर पारित किया गया है तथा मामले को देखते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर के दिनांक 18 मार्च 2023 के निलम्बन आदेश को रद्द किया जाता है।


Spread the love
Must Read
Related News
error: Content is protected !!