आठ फरवरी को बनभूलपुरा में सरकारी जमीन से अवैध मदरसा व नमाज स्थल तोड़ने पर उपद्रव हुआ था। पुलिस, नगर निगम व प्रशासन पर पथराव व आगजनी हुई। बनभूलपुरा थाना पेट्रोल बम से फूंक दिया गया था। सोमवार को मलिक पर यूएपीए लगाने की बात सामने आई थी।
उपद्रवियों पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा
बनभूलपुरा उपद्रव के दौरान अलबसर नाम का युवक घायल हो गया था। उसके पेट में धारदार हथियार से हमला हुआ था। तीन दिन पहले अलबसर ने एसटीएच में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि अलबसर की मौत उपद्रवियों ने की या किसी रंजिश में हुई, इसकी जांच चल रही है। उपद्रव में अलबसर की मौत की पुष्टि हुई तो सभी उपद्रवियों पर हत्या की धारा में मुकदमा किया जाएगा।
ये है यूएपीए
आतंकी गतिविधि में लिप्त लोगों पर यह कार्रवाई की जाती है। इसके तहत कम से कम पांच वर्ष की सजा व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान है। यूएपीए को वर्ष 1967 में लागू किया गया था। वर्ष 2008 में इसे आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया।