चैक बाउंस के मामले में अभियुक्त को तीन माह का कारावास तथा 8,70,000 रुपये का जुर्माना

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चैक बाउंस के मामले में अभियुक्त को तीन माह का कारावास तथा 8,70,000 रुपये का जुर्माना

 

 

काशीपुर। सद्भावना मोटर हायर पर्चेज, रामनगर रोड, काशीपुर के पार्टनर मौहल्ला काजीबाग निवासी ललित गुप्ता द्वारा मुकदमा दायर कर कहा गया कि उसकी फर्म से राकेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम लालपुर बक्सौरा, काशीपुर के द्वारा 4 फरवरी 2017 कै दस टायरा ट्रक फाईनेन्स कराया गया था, परन्तु कुछ किश्तें देने के बाद बाकी रकम 7,63,336 रुपये का चैक बाउंस हो गया, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि चैक मैंने फाईनेन्स कराते समय ब्लैंक दिये थे और ललित गुप्ता को मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद ललित गुप्ता के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण द्वारा कहा गया कि चैक खोने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जिरह में अभियुक्त ने चैक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। ललित गुप्ता के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण के द्वारा कहा गया कि चैक विधिक दायित्व के प्रति ही जारी किया जाता है, जबकि नोटिस भेजा था, और नोटिस मिलने के बाद भी कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने अभियुक्त राकेश सिंह को तीन माह के साधारण कारावास तथा मुबलिग 8,70,000 रुपये से दण्डित किया गया।


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